केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission )
- केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में की गई।
- यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है।
- यह स्वतंत्र निकाय है जो किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दर्ज की गई शिकायतों की जांच करता है।
गठन :-
- इस आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य 9 सूचना आयुक्त होते हैं।
- आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सलाह पर की जाती है।
योग्यता :-
आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को विधि, विज्ञान व तकनीकी, सामाजिक सेवा प्रबंधन पत्रकारिता प्रशासन आदि का अनुभव होना चाहिए।कार्यकाल:-
- 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो।
- पुनः निर्वाचन के योग्य नहीं होते।
- राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो सकते हैं।
- कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त को हटा सकता है लेकिन इसके लिए उच्चतम न्यायालय की जांच आवश्यक है।
कार्य :-
आयोग का मुख्य कार्य किसी भी व्यक्ति द्वारा मांगी गई सूचना, जानकारी या शिकायतों का निराकरण करना है।【भारत के पहले सूचना आयोग के अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्ला थे।】

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