वित्त आयोग ( Finance Commission )
- वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है।
- वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर अनुच्छेद - 280 के अनुसार केंद्र सरकार को वित्तीय मामलों पर सलाह देने के उद्देश्य से किया जाता है।
योग्यता:- वित्त आयोग अधिनियम 1951 द्वारा वित्त आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक जीवन में पर्याप्त अनुभव होगा।
आयोग के अन्य 4 सदस्यों ने निम्न योग्यताएं होनी चाहिए -
- वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या उसकी योग्यता रखता हो।
- उसे लेखा एवं वित्त का विशेष अनुभव हो ।
- जिसे प्रशासन का विशेष अनुभव हो।
- जिसे अर्थशास्त्र का ज्ञान हो।
कार्य :-
- केंद्र और राज्य के मध्य करो और शुल्को से प्राप्त शुद्ध आगम के बंटवारे के बारे में सिफारिश करना।
- भारत की संचित निधि से राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के बारे में सिफारिश करना।
- पंचायतों और नगरीय निकायों के संसाधनों हेतु राज्य की संचित निधि में वृद्धि के लिए उपाय सुझाना ।
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